Pension News: पेंशनर्स की हुई बल्ले-बल्ले, बढ़ गई पेंशन, हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे 23,300 रुपये!
Pension Hike News: पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी पेंशन बढ़ने (pension hike) का इंतजार कर रहे हैं तो राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है. केंद्र सरकार (Central government) के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी समय-समय पर पेंशन में इजाफा करती रहती है.
Pension Hike News: पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी पेंशन बढ़ने (pension hike) का इंतजार कर रहे हैं तो राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है. केंद्र सरकार (Central government) के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी समय-समय पर पेंशन में इजाफा करती रहती है. अब सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है. विधेयक जारी करके बढ़ी हुई पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है. इसके साथ ही राज्य सरकार (State Govt) ने ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ाने का फैसला लिया है.
35,000 से बढ़कर 58,300 रुपये हुई पेंशन
आपको बता दें छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभ में संशोधिन विधेयक पारित किया है, जिसमें बताया गया है कि पेंशन और यात्रा भत्ता बढ़ाया जा रहा है. विधेयक के मुताबिक, पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये की जाएगी.
मिलेगी एक्सट्रा पेंशन
विधेयक के मुताबिक पूर्व विधायक अपनी सदस्यता के पहले कार्यकाल (पांच वर्ष से अधिक कार्यकाल) के बाद प्रत्येक एक वर्ष के लिए प्रति माह एक हजार रुपये की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी हकदार होगा.
8 लाख से बढ़कर 10 लाख हुआ भत्ता
इसके साथ ही विधेयक में जानकारी मिली है कि इस समय पर रेलवे या फिर हवाई यात्रा के लिए मौजूदा 8 लाख रुपये सालाना के हिसाब से यह भत्ता मिलता है. वहीं, इसे अब बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला लिया गया है. वहीं, पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता 4 लाख से बढ़कर 5 लाख सालाना हो गयाहै.
सरकारी खजाने पर आएगा अतिरिक्त भार
आपको बता दें पूर्व विधायक टेलीफोन भत्ता के लिए 10 हजार रुपये की और Orderly allowance भी 15,000 रुपये मिलेगा. राज्य की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद में सरकार पर करीब 16.96 करोड़ रुपये का एक्सट्रा खर्च आएगा.
कितने है विधानसभा के सदस्य
विधानसभा में पिछले वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के खजाने पर 6.81 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ा था. छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं.