Income Tax Audit: सरकार, बैंकों और अन्‍य एजेंस‍ियों की तरफ से कई कामों को पूरा करने के ल‍िए 30 स‍ितंबर की डेडलाइन तय की गई थी. इसके ल‍िए सरकार की तरफ से समय-समय पर कामों को पूरा करने के ल‍िए र‍िमाइंडर भी जारी क‍िये गए. लेक‍िन कुछ मामलों में सरकार की तरफ से डेडलाइन को आगे बढ़ा द‍िया गया. लेक‍िन कुछ में अब क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. ज‍िन कामों की डेडलाइन को आगे के ल‍िए बढ़ाया गया है उनमें डी-मैट नॉम‍िनेशन, म्‍युचूअल फंड नॉम‍िनेशन, आईडीबीआई अमृत महोत्‍सव एफडी और 2000 रुपये के नोट को एक्‍सचेंज करने की तारीख बढ़ाई गई है. लेक‍िन आइए जानते हैं उन कामों से जुड़ी डेडलाइन के बारे में, ज‍िनमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया.


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एसबीआई वी-केयर (SBI Wecare)


एसबीआई की तरफ से पांच साल या इससे ज्‍यादा की अवधि के लिए एफडी पर 7.50% की उच्च ब्याज की पेशकश करके सीन‍ियर स‍िटीजन की आमदनी को सुरक्षित करने के लिए 2022 में 'एसबीआई वी-केयर' नाम से स्‍पेशल एफडी स्‍कीम शुरू की गई. योजना में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 थी. पहले इसकी अंत‍िम त‍िथ‍ि को आगे बढ़ाया गया था. लेक‍िन इस बार इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया.


सेव‍िंग स्‍कीम से आधार ल‍िंक कराना
क‍िसी भी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम अकाउंट जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), पब्‍ल‍िक प्रॉव‍िडेंट फंड (PPF) और अन्य से आधार ल‍िंक कराना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट फ्रीज कर द‍िया जाएगा. इन योजनाओं से आधार ल‍िंक करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 30 सितंबर 2023 थी.


एलआईसी धन वृद्ध‍ि (LIC Dhan Vriddhi)
एलआईसी धन वृद्धि प्लान एक नॉन-लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पर्सनल, सेविंग और सिंगल प्रीमियम प्लान है. इसमें निवेश पर आपको सेफ्टी और सेव‍िंग दोनों का लाभ एक साथ मिलेगा. अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह परिवार को फाइनेंश‍ियल हेल्‍प देता है. इस प्‍लान की आख‍िरी तारीख भी 30 स‍ितंबर 2023 थी.


टीसीएस का नया न‍ियम
वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि के विदेशी टूर पैकेज पर 5 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा. 30 स‍ितंबर तक यात्रा पर क‍िसी प्रकार का टैक्‍स देय नहीं था. 1 अक्‍टूबर से सरकार ने टीसीएस का न‍ियम लागू कर द‍िया है. यानी अब 7 लाख रुपये से ज्‍यादा की व‍िदेश यात्रा महंगी हो गई है.


इनकम टैक्‍स ऑड‍िट
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को भी आयकर विभाग की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है. यदि किसी टैक्‍स पेयर ने 30 सितंबर, 2023 या इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की तो वह अब जुर्माना अदा करके इसे जमा कर सकते हैं.