बदल गया PF खाते से पैसा निकालने का नियम, EPFO ने इन कर्मचारियों को दी राहत, बिना आधार के हो जाएगा काम
EPFO Rules for PF clain: EPFO ने पीएफ क्लेम से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है. पीएफ क्लेम में किए गए बदलाव के बाद अब आपको पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी.
PF withdraw Rules Change : PF के जरिए आप अपनी रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड तैयार कर लेते हैं. सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होजाता है और रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होने पर आपको मिल जाता है. लेकिन कई परिस्थितियों में आप पीएफ फंड से बीच-बीच में बी पैसा निकाल सकते हैं. पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी होनी जरूरी है.
बदल गया पीएफ से पैसा निकालने का नियम
अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए. EPFO ने पीएफ क्लेम से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है. पीएफ क्लेम में किए गए बदलाव के बाद अब आपको पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी. EPFO ने पीएफ क्लेम के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. बता दें कि ये कुछ खास कैटेगरी में किया गया है.
आधार कार्ड की नहीं होगी जरूरत
ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक अब क्लेम करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, हालांकि ये छूट कुछ खास अंशधारकों के लिए ही है. नए नियम के मुताबिक जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो बिना आधार कार्ड के भी आसानी से पीएफ खाते से विड्रॉल क्लेम कर सकेंगे. उन कर्मचारियों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN नंबर को आधार से लिंक करने की छूट दी गई है.
आधार नहीं तो फिर किस दस्तावेजों की होगी जरूरत
जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो कर्मचारी पीएफ क्लेम के लिए पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र या कोई भी आधिकारिक पहचान पत्रों के जरिए वैरिफिकेशन कर सकते हैं. वो पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य मानदंडों के जरिए भी अपनी पहचान को वैरिफाई कर पीएफ क्लेम कर सकते हैं. खास बात ये कि इसके लिए ₹5 लाख से अधिक के क्लेम के मामलों में नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करानी होगी.
किन लोगों को मिलेगा फायदा
इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन विदेशी लोगों को मिलेगा, जो पहले भारत में काम करते थे, लेकिन अब अपने देश लौट गए हैं. भारतीय नहीं होने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया. अब इस नियम से वो पीएफ में जमा अपना पैसा निकाल सकेंगे. पीएफ क्लेम के लिए अब खास परिस्थितियों में यूएएन को आधार से लिंक करने की छूट दी गई है.