PM Kisan 13th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है. सरकार समय-समय पर इस योजना के नियम में बदलावे करती रहती है. दरअसल, यह योजना सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है. इसके तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है.


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गौरतलब है कि अब तक इस योजना कई बदलाव हो चुके हैं. पात्रता को लेकर आवेदन तक के नियमों में कई बदलाव हो चुके हैं. अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने की बात की जा रही है. सरकार ने इस नियम पर जानकारी दी है.


किसे मिलेगा लाभ?


पीएम किसान योजना के पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, is योजना के तहत पति-पत्नि दोनों लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार दे दिया जाएगा. सरकार अब ऐसे किसानों से रिकवरी करेगी. हालांकि इस योजना के नियम के अनुसार, इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.


जानिए कौन हैं अपात्र?


- योजना के अनुसार, अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं तो ये किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
- अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं.
- अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं. इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.