Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में पैसा लगाया तो भरना पड़ेगा टैक्स, जानें कौन सी स्कीम है टैक्स फ्री
Income Tax Saving Tips: पोस्ट ऑफिस में निवेश (Invest) किया तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है. पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम है, जहां इनकम टैक्स (income tax) चुकाना पड़ता है. हमने इस लेख में आपको बताया है कि पोस्ट ऑफिस की कौन-कौन सी स्कीम टैक्स फ्री (tax free) है और कौन सी स्कीम पर टैक्स लगता है.
Post office Savings Scheme: लोग छोटी बचत योजना में निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस को ही चुनते है. निवेशकों के बीच कुछ गलत धारणा है कि पोस्ट ऑफिस में निवेश किया तो उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. यानी लोगों को लगता है कि डाकघर योजनाएं कर मुक्त होती हैं. आप निवेश करने से पहले इस बात को जरूर जान लीजिए कि टैक्स सेविंग बेनिफिट देने वाली योजनाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री है या नहीं. पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज या रिटर्न टैक्स फ्री नहीं होता. इस लेख में जानिए कौन सी योजना टैक्स फ्री है और कौन सी नहीं है.
इनकम टैक्स में ईईई श्रेणी क्या होती है?
इनकम टैक्स में ईईई श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसी स्कीम पर निवेश, ब्याज / वापसी और परिपक्वता पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की कई योजना कर-मुक्त नहीं हैं. कई डाकघर योजनाओं पर ब्याज / रिटर्न पर कर (TDS) नहीं लगता. ऐसे में लोगों को लगता है कि ये टैक्स फ्री योजनाएं हैं. हालांकि, टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न (ITR) जमा करते समय अन्य स्रोतों से हुई आय की जानकारी देनी होती है.
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट
डाकघर (Post office) बचत खातों में किए गए जमा पर न तो टैक्स सेविंग बेनिफिट्स हैं और न ही ब्याज टैक्स फ्री है.
पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट
पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट पर किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है. हालांकि, कम समय के लिए किए गए इनवेस्टमेंट पर कोई टैक्स लाभ नहीं है. इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री नहीं है.
किसान विकास पात्र (KVP)
अगर आप केवीपी में निवेश करते है तो इस योजना पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और ना ही कमाया गया ब्याज कर मुक्त नहीं होता.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश करने पर निवेशकों को धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है. हालांकि, इससे योजना से ब्याज की आय पर टैक्स लगता है.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
वरिष्ठ नागरिक को पोस्ट ऑफिस एससीएसएस (SCSS) में निवेश करने पर एक वित्तीय वर्ष में धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
एनपीएस खातों में निवेश के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है. एनपीएस के तहत रिटर्न और एकमुश्त कम्यूटेशन टैक्स-फ्री हैं.
पीपीएफ (PPF) से मिले ब्याज पर नहीं लगता टैक्स
पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट और टैक्स-फ्री दोनों विशेषताएं हैं और यह स्कीम ईईई श्रेणी के अंतर्गत आती है. पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री होती है.
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
10 साल से कम उम्र की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. इस योजना में भी टैक्स फ्री ब्याज और मैच्योरिटी होती है.
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