PPF Scheme को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, अब केंद्र सरकार दे रही पूरे 42 लाख, सीधे खाते में आएगा पैसा!
PPF Scheme Latest Update: अगर आपने भी पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में पैसा लगा रखा है या फिर आप लगाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. पीपीएप स्कीम में पैसा लगाने वालों को अब सरकार (central government) की तरफ से पूरे 42 लाख रुपये मिल रहे हैं.
PPF Scheme Latest Update: अगर आपने भी पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में पैसा लगा रखा है या फिर आप लगाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. पीपीएप स्कीम में पैसा लगाने वालों को अब सरकार (central government) की तरफ से पूरे 42 लाख रुपये मिल रहे हैं. इस समय पर निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) एक बेस्ट ऑप्शन है. इसमें सरकारी गारंटी के साथ ही आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है. इन सबके अलावा आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलता है. आइए आपको बताते हैं कि आपको कैसे 42 लाख रुपये मिलेंगे.
लॉन्ग टर्म के लिए है बेस्ट ऑप्शन
PPF Scheme लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाने का बेस्ट ऑप्शन है. आप इसमें हर साल 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको कम्पाउडिंग ब्याज की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का इस तरह की सरकारी स्कीमों पर कोई भी असर नहीं होता है.
कैसे मिलेंगे 42 लाख रुपये
अगर आप पीपीएफ स्कीम में हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं. तो आपका पूरे साल का निवेश 60,000 रुपये हो जाएगा. अगर आप इसको 15 साल के लिए लगाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपका पैसा 16,27,284 होगा. अगर अगर आप डिपॉजिट को 5-5 साल के टर्म में अगले 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो 25 साल बाद आपका फंड करीब 42 लाख (41,57,566 रुपये) हो जाएगा. इसमें आपका कंट्रीब्यूशन 15,12,500 रुपये और ब्याज से इनकम 26,45,066 रुपये होगी.
कहां से खुलवा सकते हैं अकाउंट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं. आप इसको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक कहीं से भी ओपन करा सकते हैं. 1 जनवरी 2023 के बाद से सरकार इस स्कीम में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा दे रही है और पीपीएफ स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल में होती है.
ब्लॉक में बढ़ाने का भी है मौका
आपके पास में इस स्कीम में अकाउंटहोल्डर इसे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें उसे कंट्रीब्यूशन जारी रखने या नहीं रखने का भी ऑप्शन मिलता है.
लोन के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई
पीपीएफ स्कीम में आपको टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. इस स्कीम में आप सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इस स्कीम में ब्याज के जरिए कमाई गई राशि भी टैक्स फ्री होती है. इस स्कीम में 5 साल पूरे होने के बाद में आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.
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