PPF में सरकार की तरफ से हुए 5 बड़े बदलाव, इनवेस्ट करने से पहले जानना है जरूरी
PPF Calculator : पीपीएफ में निवेश करने से पहले आपको पिछले दिनों में हुए बदलावों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए. ये बदलाव सरकार की तरफ से समय-समय पर किए जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बदलाव, जो सरकार की तरफ से किए गए.
PPF Latest Update: अगर आप भी पीपीएफ (PPF) में इनवेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. इस बार पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपका इन नियमों को जानना जरूरी है. सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं के नियमों में समय-समय पर बदलाव किया जाता है. ऐसे में इन बदलावों के बारे में आपका जानना जरूरी है.
कई बार होते हैं बड़े बदलाव
सरकार की तरफ से किए जाने वाले ये बदलाव कई बार मामूली तो कई बार बड़े होते हैं. पिछले दिनों हमने आपको सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में हुए बदलावों की जानकारी दी थी. इसी तरह सरकार ने पीपीएफ के भी कुछ नियमों को बदलाव है. यहां हम आपको बताएंगे पीपीएफ से जुड़े 5 बदलावों के बारे में.
पीपीएफ पर लोन का नियम
आप यदि पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख से दो साल पहले अकाउंट में मौजूद पीपीएफ बैलेंस के 25 प्रतिशत पर ही कर्ज ले सकते हैं. इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 31 मार्च 2022 को लोन के लिए आवदेन किया. इससे दो साल पहले (31 मार्च 2020) को पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये थे तो आपको इसका 25 प्रतिशत यानी 25 हजार लोन मिल सकता है.
ब्याज दर में कमी
पीपीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर यदि आप लोन लेते हैं तो ब्याज दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद आपको दो से ज्यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से होती है.
15 साल के बाद भी जारी रहेगा PPF अकाउंट
आप यदि 15 साल तक निवेश करने के बाद इनवेस्टमेंट के इच्छुक नहीं हैं तो आप इस समय सीमा के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को बिना निवेश जारी रख सकते हैं. 15 साल के बाद आपके ऊपर पैसा जमा करने की बाध्यता नहीं होती. मैच्योरिटी के बाद यदि पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने का ऑप्शन चुन रहे हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं.
अकाउंट खोलने के लिए भरे यह फॉर्म
पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए अब फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होता है. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के विस्तार के लिए (जमा के साथ) मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होता है.
महीने में एक बार जमा कर सकेंगे राशि
पीपीएफ अकाउंट में निवेश 50 रुपये के मल्टीपल में होना जरूरी है. यह राशि सालाना कम से कम 500 रुपये या उससे ज्यादा होनी जरूरी है. लेकिन पीपीएफ अकाउंट में आप पूरे साल में डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. इस पर ही आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इसके अलावा आप एक महीने में एक ही बार पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं.