राजनाथ सिंह ने रेल मंत्रालय से कहा- यात्रियों को चलती ट्रेन में FIR दर्ज करवाने की सुविधा दीजिए
वर्तमान में चलती ट्रेन में किसी तरह की वारदात होने पर GRP पुलिस मामला दर्ज करती है.
नई दिल्ली: गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रेल मंत्रालय से कहा कि यात्रियों के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि कई बार अधिकार क्षेत्र को लेकर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. मंत्री ने कहा, ‘‘यात्रियों के लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा नहीं है. अगर कोई रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है (और उसे कुछ होता है) तो उसे प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना जाना पड़ता है.
GRP थाना द्वार यह मामला पहले राज्य, फिर जिला और आखिरकार संबंधित थाने को भेज दिया जाता है. ऐसे में पीड़ित को न्याय मिले इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाती है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा दी जानी चाहिए. गृहमंत्री ने अपराधी निगरानी नेटवर्क व्यवस्था (सीसीटीएनएस) का हवाला देते हुए कहा, ‘‘आपको (रेल मंत्रालय के अधिकारी) इस पर चर्चा करने और इस पर (ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने का) निर्णय करने की जरूरत है. हम गृह मंत्रालय से हरसंभव सहयोग करेंगे.’’
Railway जल्द शुरू करेगा खास सुविधा, सफर में हर यात्री उठा सकेगा 'फायदा'
सिंह ने कहा कि वह इस बात पर गौर करेंगे कि क्या रेल यात्रियों की तरफ से दर्ज कराई गई ऑनलाइन प्राथमिकी को सीसीटीएनएस व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है या नहीं. इसमें नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा मिलती है. कार्यक्रम में मौजूद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गृह मंत्री के सुझाव पर वह गौर करेंगे. आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक रेल यात्रियों द्वारा प्रति वर्ष चोरी के 24 हजार मामले दर्ज कराए जाते हैं.
(इनपुट-भाषा)