RBI Imposes Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने प‍िछले द‍िनों पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह पेनाल्‍टी न‍ियमों का पालन नहीं करने पर लगाई गई थी. उस समय आरबीआई ने केनरा बैंक और यून‍ियन बैंक पर भी जुर्माना लगाया था. लेक‍िन अब आरबीआई ने एक सहकारी बैंक पर महज दो रुपये का जुर्माना लगया है. जुर्माने की यह राश‍ि काफी चौंकाने वाली है. ऐसा शायद पहली बार है जब क‍िसी बैंक पर महज दो रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


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पांच सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख का जुर्माना


ताजा घटनाक्रम में आरबीआई (RBI) की तरफ से न‍ियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर पांच सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस बार आरबीआई (RBI) ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक (Rajkot Nagarik Sahakari Bank) पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना 'निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कर्ज और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को लेकर निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.


सबसे कम जुर्माने वाला बैंक
इसके अलावा आरबीआई ने द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) और जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सबसे कम जुर्माना जिला सहकारी बैंक, देहरादून (District Co-operative Bank, Dehradun) पर लगाया गया है और यह राश‍ि दो रुपये है. रिजर्व बैंक ने कहा कि हर मामले में, जुर्माना नियामक अनुपालन में खाम‍ियों के आधार पर लगाया गया है और इसका मकसद बैंकों की तरफ से अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किये गए करार के किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.


ग्राहकों पर क्‍या होगा असर?
आरबीआई की तरफ से की गई इस कार्रवाई पर साफ क‍िया गया क‍ि सहकारी बैंकों पर यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खाम‍ियों को लेकर लगाया गया है. बैंक और ग्राहकों के बीच लेन-देन या करार से इसका कोई लेना-देना नहीं है. आरबीआई समय-समय पर बैंक‍िंग न‍ियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों या एनबीएफसी पर जुर्माना लगाता रहता है. बैंक पर लगे जुर्माने से ग्राहकों का कोई ताल्‍लुक नहीं होता. बैंक का ग्राहकों से जुड़ा कामकाज पहले की ही तरह जारी रहता है.