RBI on Paytm: रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद से पेटीएम चर्चा में है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लेते हुए उसकी तमाम सर्विसेस पर 15 मार्च के बाद से पाबंदी लगाने का आदेश दिया है. आरबीआई ने अब पेटीएम यूपीआई सर्विसेस को लेकर बड़ी अपडेट दी है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में न तो कोई ट्रांजैक्शन कर पाएगा, न ही टॉप अप कर पाएगा. ऐसे में पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक यूपीआई हैंडल को लेकर आरबीआई ने एनपीसीआई को निर्देश दिया है. आरबीआई ने एनपीसीआई को एडवाइजरी जारी की है कि वो पेटीएम यूपीआई को जारी रखने के लिए हाई वॉल्यूम के यूपीआई ट्रांजैक्शन्स की कैपिसिटी रखने वाले 4-5 बैंकों के सर्टिफिकेशन का विकल्प दे. 


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फिर 15 मार्च के बाद भी चल सकेगा पेटीएम यूपीआई  


आरबीआई का एक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक पर हुआ है. ऐसे में पेटीएम यूपीआई सर्विसेस अगर पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी. अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई को किसी और बैंक से लिंक करना होगा. पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसके लिए 4-5 बैंकों से संपर्क में है. अब आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को सलाह दी है कि वो पेटीएम के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइर (TPAP) अनुरोध पर निगरानी रखे. केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई को आदेश दिया है कि वह तय मानदंडों के अनुसार, पेटीएम ऐप के यूपीआई ऑपरेशन को जारी रखने के लिए TPAP के आवेदन का फैसला ले.  रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई से वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) के इस अनुरोध की जांच करने को कहा है. 


RBI ने एनपीसीएल को दिया निर्देश 
आरबीआई ने NCPI को पेटीएम की यूपीआई सर्विस के ग्राहकों और मर्चेंट की मदद करने को भी कहा है, ताकि वो आसानी से थर्ड पार्टी बैंक के साथ अपने पेटीएम यूपीआई को मर्ज कर सकें. आरबीआई का ये फैसला ग्राहकों के लिए राहत की खबर है.आरबीआई ने NCPI को निर्देश दिया है पेटीएम के TPAP द्वारा कोई नया यूजर तब तक नहीं जोड़ा जाए, जब तक की मौजूदा यूजर्स को बेहतर ढंग से बिना किसी परेशानी के एक नए हैंडल में माइग्रेट न कर दिया जाए.आरबीआई ने कहा है कि UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल उन ग्राहकों और मर्चेंट के लिए होगा, जिनका यूपीआई हैंडल Paytm पेमेंट बैंक से लिंक है. 


आरबीआई के निर्देश से ग्राहकों को राहत 


आरबीआई के इस आदेश से पेटीएम पेमेंट बैंक के उन ग्राहकों और मर्चेंट को राहत मिलेगी, जिनका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है. दरअसल किसी भी यूपीआई अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी है. पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक यूपीआई यूजर्स 15 मार्च के बाद यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में पेटीएम यूपीआई सर्विस को जारी रखने के लिए उसे अपने अकाउंट को दूसरे बैंक के साथ लिंक नहीं होगा. आरबीआई ने पेटीएम यूपीआई यूजर्स की इस समस्या का समाधान करने के लिए NCPI को पेटीएम की मदद करने को कहा है. आपको बता दें कि NCPI देशभर में यूपीआई ट्रांजैक्शन का संचालन और निगरानी रखती है.