मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिटी बैंक इंडिया (Citi Bank) पर बैंक के निदेशकों के मामले में 'उपयुक्त और उचित' मानदंड का पालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हालांकि, रिजर्व बैंक (RBI) ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है. इसके पीछे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर कोई सवाल उठाना नहीं है.


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3 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने चार जनवरी, 2019 के आदेश के जरिये सिटीबैंक एनए इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में 'उपयुक्त और उचित' मानदंड का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुलाई, 2013 में रिजर्व बैंक ने सिटीबैंक को अपने ग्राहक को जानिये और धन शोधन रोधी कानून से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के बारे में पत्र लिखकर आगाह किया था.


115 साल से देश में कारोबार कर रहा बैंक
अमेरिका का सिटीबैंक भारत में पिछले 115 साल से परिचालन कर रहा है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में बैंक की 35 शाखाएं और 541 एटीएम का नेटवर्क है. इससे पहले मार्च 2018 में आरबीआई ने एसबीआई पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. एसबीआई पर जुर्माना आरबीआई के उस आदेश के बाद लगाया गया है, जिसमें आरबीआई ने नकली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था.