Re-KYC Rules: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! केवाईसी के नियम को लेकर RBI के गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान
Re-KYC Rules: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस विषय पर जानकारी देते हुए साफ कर दिया है कि री- केवाईसी (दोबारा केवाईसी) कराने के लिए अब ग्राहक को बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.
RBI Re-KYC Rules: आरबीआई के गवर्नर ने KYC के नियम को लेकर बड़ी जानकारी दी है. अगर आपने एक बार kyc करवाया है तो दूसरी बार करवाने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी है. शक्तिकांत दास ने बताया है कि अगर आपका पता बदला है तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक को अपना नया पता भेज दें. आरबीआई की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी है तब दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर बैंक से शेर करना पड़ेगा. अगर आपको आपका बैंक ऐसा करने के लिए कहता है तो आप अपने बैंक की शिकायत कर सकते हैं.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस विषय पर जानकारी देते हुए साफ कर दिया है कि री- केवाईसी (दोबारा केवाईसी) कराने के लिए अब ग्राहक को बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे-बैठे आसानी से ऑनलाइन री- kyc कर सकते हैं. अगर आपके में केवाईसी डिटेल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है तो आप ईमेल भेज कर य फिर अपने रजिटर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज कर रीकेवाईसी करवा सकते हैं.
एड्रेस बदलने पर ऐसे करें kyc
- इसके लिए आप घर बैठे बैंक को ईमेल या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से मेसेज भेज दें.
- बैंक महज 60 दिनों के भीतर चिट्ठी भेजकर इसे वेरिफाई कर लेगा
- सीकेवाईसीआर के तहत ग्राहक को सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर दिया जाता है, जिसे आप बैंक के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे बैंक को केवाईसी नहीं करनी पड़ती.
अगर आपका बैंक आपको बैंक आकर केवाईसी करने करने के लिए कहता है तो बैंक बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के तहत इसकी शिकायत कर सकते हैं.
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