RBI Penalty on Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. आरबीआई (RBI) ने अब नियमों का सही से पालन न करने की वजह से गुजरात के पांच सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना ठोका है. आरबीआई ने इन बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना लगाया है. आइए आपको बताते हैं कि आरबीआई ने किन बैंकों पर और क्यों जुर्माना लगाया है-


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केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को अलग-अलग बयानों में कहा है कि 13 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में उसने वडोदरा के श्री भारत सहकारी बैंक पर अन्य बैंकों में जमा रखने संबंधी उसके दिशानिर्देशों के अनुपालन में विफल रहने के साथ 2016 के जमा पर ब्याज नियमों का उल्लंघन करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.


आरबीआई ने कहा कि इन पांच बैंकों में से प्रत्येक पर जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना नहीं है. 


आरबीआई ने एक अन्य मामले में सात दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के संखेड़ा में स्थित संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर निदेशकों, रिश्तेदारों और मनचाही फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देने में निर्देशों का पालन न करने के लिए और प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि पर मानदंडों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.


केंद्रीय बैंक ने आठ दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और जमा पर ब्याज दरों को पूरा नहीं करने के लिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने 13 दिसंबर के आदेश में जमा दरों का अनुपालन न करने के लिए गुजरात के दाहोद जिले के लिमडी में स्थित लिमडी नगरीय सहकारी बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई ने सात दिसंबर, 2023 को एक अन्य आदेश में विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए गुजरात के पारलाखेमुंडी स्थित सहकारी शहरी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.


इनपुट - भाषा एजेंसी