ITR नहीं भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट, वित्त मंत्रालय ने 15 दिन पहले ही किया खुलासा
ITR Filing: मल्होत्रा ने टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में किसी भी प्रकार की भीड़ और हड़बड़ी से बचने के लिए समय से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, `यह हमारे आईटी सिस्टम के लिए बेहतर है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
Income Tax Return: अगर इस साल आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है. यह अपडेट उन लोगों के लिए ज्यादा काम का है जो यह सोच रहे हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने इस पर साफ किया कि इस बार आईटीआर की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है. इस बार आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
टैक्सपेयर्स को समय से ITR दाखिल करने की सलाह
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या उत्तर भारत में बाढ़ और भारी बारिश के मद्देनजर आईटीआर की समय सीमा बढ़ाने की योजना है. इस पर उन्होंने साफ कहा कि इसको लेकर किसी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा मेरी सभी टैक्सपेयर्स को सलाह है कि उन्हें अपना टैक्स रिटर्न समय से दाखिल करना चाहिए. पिछले वर्ष की तरह इस बार भी समय सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. जितनी जल्दी वे आईटीआर दाखिल करेंगे उतना बेहतर होगा.
अंतिम तिथि 31 जुलाई
इंटरव्यू में मल्होत्रा ने टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में किसी भी प्रकार की भीड़ और हड़बड़ी से बचने के लिए समय से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'यह हमारे आईटी सिस्टम के लिए बेहतर है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. इस बार 12 जुलाई तक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10 मिलियन से ज्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं. 13 जुलाई तक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या बढ़कर 23.4 मिलियन हो गई थी. जबकि निर्धारण वर्ष के लिए सत्यापित रिटर्न की संख्या 21.7 मिलियन थी.
निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 8.48 मिलियन सत्यापित आईटीआर भी संसाधित किए गए थे. हालांकि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी हद तक सुचारू रही है. लेकिन बाढ़ के कारण समय सीमा को कम से कम एक महीने बढ़ाने के लिए कुछ अनुरोध आए हैं. इसके अलावा, कुछ टैक्स एक्सपर्ट ने नोट किया है कि जीएसटी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी 31 जुलाई है. अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको 5 हजार रुपये तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.