SEBI Extends Deadline: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए राहत, अब इस `गलती` पर फ्रीज नहीं होगा डीमैट अकाउंट
KYC Details: सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में मदद करना है.
Share Market Nominee Details: मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ा दी है. सेबी (SEBI) की तरफ से पैन, नॉमिनी और केवाईसी डिटेल्स जमा करने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है. इन सभी चीजों की टाइम लिमिट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है. निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिये किसी को नॉमिनी नहीं बनाने का विकल्प भी चुन सकते हैं. अब निवेशकों की सहूलियत के लिए डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनी के विकल्प को स्वैच्छिक बना दिया गया है.
तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया
इससे पहले नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी. इस तरह इस बार इसमें तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में मदद करना है. सेबी ने 27 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर के जरिये डीमैट अकाउंट होल्डर्स को या तो नॉमिनी दर्ज करना या इससे पूरी तरह बाहर निकलने का विकल्प चुनना जरूरी कर दिया था.
पहले अकाउंट फ्रीज करने की दी थी चेतावनी
सेबी की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि फैसला नहीं लेने वाले डीमैट अकाउंट को 30 सितंबर, 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा. सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि डीमैट खातों के बारे में नॉमिनी की डिटेल जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया गया है. इसके अलावा पैन, केवाईसी डिटेल और नमूना हस्ताक्षर भी 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं.
सेबी की तरफ से 27 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर के जरिये डीमैट अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी का ऑप्शन प्रदान करने या नॉमिनी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर निकलने का ऑप्शन चुनना जरूरी कर दिया था. सेबी की तरफ से पहले चेतावनी दी गई थी कि फैसला नहीं लेने वाले डीमैट अकाउंट को 30 सितंबर, 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा.