Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए हैं. ये नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे. यह नियम इस तरह के खातों को खोलते वक्त हुई गलतियों को सुधार करने के लिए जारी किए गए हैं.


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आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, NSS के तहत अनियमित रूप से खोले गए बचत खातों को नियमित करना है. इसके तहत जिन सुकन्या समृद्धि योजना दादी-दादा द्वारा खोले गए खातों से संबंधित है उन्हें अब माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा. 


अकाउंट ट्रांसफर कराना जरूरी


सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पहले अक्सर अक्सर दादा-दादी अपनी पोतियों के लिए वित्तीय सुरक्षा के तौर पर SSY खाते खोलते थे. इन्हें अब अनिवार्य रूप से अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कराना होगा. हालांकि, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल कानूनी अभिभावक ही ये खाते खोल और बंद कर सकते हैं.


पुराने अकाउंट को बंद करने या अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी दस्तावेज में बेसिक अकाउंट का पासबुक, लड़की का जन्म पत्र, लड़की से संबंध का प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी दस्वावेज चाहिए. इसके अलावा पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन फॉर्म लगेगा जो कि पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खोलते वक्त भरा गया है.


पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा


इन सभी दस्तावेज को लेकर आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा. वहां संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार खाता को ट्रांसफर करने को लेकर कहें. इसके बाद वहां से एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भरना होगा. इस फॉर्म पर मौजूदा अभिभावक यानी दादा-दादी के हस्ताक्षर भी चाहिए होंगे.


इसके बाद आपको इन सभी दस्तावेज को आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के पास जमा करना होगा. इसके बाद वो वैरिफेकेशन का प्रोसेस करेंगे. अगर उन्हें जरूरत महसूस होगी तो आपसे कोई और दस्तावेज भी मांग सकते हैं इसलिए आप सभी प्रकार के दस्तावेज साथ ले जाएं.