Tax Saving Ideas: नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाना एक बड़ी समस्या है... जिन भी लोगों की सैलरी 30 लाख या उससे ज्यादा है उनके लिए टैक्स बचाना एक बड़ी चुनौती है. सोच-समझ कर किया गया निवेश टैक्स बचाने में आपकी काफी मदद कर सकता है. 


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सेक्शन 80सी और कई अन्य टैक्स अधिनियम के तहत आप टैक्स कटौती में बचत कर सकते हैं. आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन 6 तरीकों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. 


1. टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving Fixed Deposits)


टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका है. आप बैंक एफडी करा के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं. फिलहाल एफडी पैसे निवेश करने का एक सेफ ऑप्शन है. 


2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)


इसके अलावा आप पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड बचत का एक अच्छा तरीका है. इसमें पैसों की बचत के साथ ही टैक्स की भी सेविंग होती है. यह एक लॉन्ग टर्ग सेविंग और इंवेस्टमेंट तरीका है, जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं. यह सरकारी स्कीम है तो इसको काफी सेफ माना जाता है. 


3. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate)


NSC के जरिए भी आप पैसा बचा सकते हैं. यह फिक्सड इनकम इंवेस्टमेंट ऑप्शन है. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश करके आप 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं. इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है. इसके अलावा गारंटीड रिटर्न मिलता है. 


4. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)


सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इसमें 60 साल और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम बनाई गई है. इसमें भी सेक्शन 80सी के तहत छूट का फायदा मिलता है. इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल का है और आप उसको 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं. इस स्कीम में 80सी के तहत 1.5 लाख तक की छूट का फायदा मिलता है. 


5. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)


सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स सेविंग स्कीम है. यह स्कीम खास लड़कियों के लिए होती है. मोदी सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी. जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तब आप इसका पैसा निकाल सकते हैं. इसमें 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इस स्कीम के तहत मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है. 


6. लोन (Loan)


इसके अलावा आप लोन लेकर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. आप होम लोन, एजुकेशन लोन के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के 24(b) सेक्शन के तहत आप होम लोन में 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं. वहीं, एजुकेशन लोन की बात की जाए तो सेक्श 80E के तहत आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.