नई दिल्ली: GST Alert: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (Goods and Service Tax) देने वाले टैक्सपेयर्स ध्यान दें. अगर आपने अभी तक जुलाई 2021 का जीएसटी बकाया नहीं चुकाया है, तो आज भर दीजिए, क्योंकि आज इसकी आखिरी तारीख है. आज आपने बकाया नहीं भरा तो आपको पेनल्टी के तौर पर ब्याज देना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स (CBIC) ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. 


GST बकाया जमा करने की आज आखिरी तारीख


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CBIC ने ट्वीट कर बताया कि आज यानी 25 अगस्त को जुलाई 2021 के GST बकाया राशि भरने की आखिरी तारीख है. अगर आज ये बकाया नहीं जमा किया गया तो टैक्सपेयर्स को ब्याज का भुगतान करना होगा. CBIC ने ट्वीट में बताया कि लेट पेमेंट के चलते जीएसटी टैक्सपेयर्स को ब्याज का भुगतान करना होगा. अगर आपने अभी तक जुलाई 2021 का बकाया नहीं चुकाया है, तो आज ही इसे भर दें.


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टैक्स भरने में ढिलाई की तो आएगा नोटिस


टैक्स भरने में ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ अब कड़ाई से निपटने की तैयारी है. टैक्स न जमा करने वाले व्यापारियों को अब GSTN पोर्टल से स्वत: नोटिस भेजा जाएगा. अगर इस नोटिस का जवाब व्‍यापारियों ने नहीं दिया तो कार्रवाई भी होगी. ऐसी दशा में उन्‍हें पोर्टल के माध्यम से ही सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा. 


पहले ये नियम था


आपको बता दें कि जीएसटी में व्यापारियों के लिए हर महीने की 20 तारीख तक टैक्स (GSTR-3A ) जमा करने का प्रावधान किया गया है. हालांकि बहुत से व्यापारी इस तय समय पर टैक्स नहीं जमा करते हैं. इसका पता वाणिज्यकर विभाग को तब चलता है जब वह पोर्टल पर जांच करते हैं. जांच के बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजी जाती था. लेकिन अब यह नोटिस टैक्स जमा करने की तय तिथि के चार दिन बाद ऑटोमैटिक ही चला जाएगा.


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