TDS Rule: मोदी सरकार की ओर से बजट 2023 में कई अहम ऐलान किए गए हैं. इन ऐलान के जरिए सरकार की ओर से अलग-अलग वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई हैं. इसके साथ ही इस बार के बजट में पीएफ (PF) को लेकर भी मोदी सरकार की ओर से अहम ऐलान किया गया है. इस ऐलान के जरिए करोड़ों लोगों को फायदा भी मिलने वाला है.


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बजट 2023
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया है. इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं. साथ ही बजट में भविष्य निधि (PF) को लेकर भी अहम घोषणा की गई है. इस घोषणा से उन लोगों को लाभ मिलने वाला है, जो कि पीएफ अकाउंट से निकासी करने वाले हैं.


टीडीएस रेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के मुताबिक पहले ईपीएफ से निकासी करने पर 30 फीसदी का टीडीएस देना पड़ता था. हालांकि अब सरकार की ओर से इसमें कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है. अब सरकार की ओर से ईपीएफ निकासी पर 20 फीसदी टीडीएस का प्रस्ताव दिया गया है. ऐसे में ईपीएफ से पैसा निकालने पर अब लोगों को सिर्फ 20 फीसदी टीडीएस ही देना होगा.


पीएफ निकसी
ईपीएफ से निकासी पर देने वाले टीडीएस में कटौती करने से लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है. ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी से उन व्यक्तियों को मदद मिलेगी जिनका पैन नंबर ईपीएफओ में रिकॉर्ड के साथ अपडेट नहीं है. वहीं गैर पैन धारकों के लिए पीएफ निकासी पर अधिकतम सीमांत दर पर कर कटौती की आवश्यकता को हटा दिया गया है ताकि कम आय वाले स्लैब में आय अर्जित करने वालों को कुछ राहत मिल सके. ऐसे व्यक्ति अब 20% पर टीडीएस के अधीन होंगे. वहीं नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा.


ईपीएफ
मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, ईपीएफ खाता खोलने के 5 साल के भीतर पैसा निकालने पर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है. यदि ईपीएफओ के पास पैन उपलब्ध है तो निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है. हालांकि, यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो टीडीएस 30% काटा जाता है.


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