नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के कारण आयकर विभाग (Income Tax) ने व्यक्तिगत लोगों को चालू वित्त वर्ष के लिए 15 G और 15 H फॉर्म भरने की 30 जून की अवधि को बढ़ा दिया है. बता दें कि ये फॉर्म ब्याज आय के स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस से छूट के लिए भरने होते हैं. कोविड-19 के मद्देनजर लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.


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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में जमा कराए गए 15 G और 15 H फॉर्म 30 जून 2020 तक वैध रहेंगे. सीबीडीटी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कुछ लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं करा पाए है. ऐसे में कोई कर देनदारी नहीं होने पर उनका टीडीएस कट जाएगा. लोगों को ऐसी कोई परेशनी का सामना ना करने पड़े इसलिए सरकार ये कदम उठाया है. 


सीबीडीटी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के पास वैध 15 G और 15 H फॉर्म जमा कराया है तो ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे. जहां फॉर्म 15 H वरिष्ठ नागरिकों को जमा कराना होता है और फॉर्म 15 G ऐसे लोगों को जमा कराना होता है जिनकी करयोग्य आय छूट की सीमा से कम होती है.


अपने एक अन्य आदेश में सीबीडीटी ने कहा कि जिन आयकरदाताओं ने 2019-20 में निचली दर-शून्य कटौती-स्रोत पर कर कटौती के संग्रह या स्रोत पर कर संग्रह के लिए प्रमाणपत्र जारी करने को आवेदन किया है, अब उन्हें इस तरह के प्रमाणपत्र के लंबित रहने की सूचना आयकर अधिकारी को ई-मेल के जरिये देनी होगी.


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