नई दिल्ली: अक्सर ऐसा होता है कि ATM से ट्रांजैक्शन (Transaction) फेल होने के बावजूद हमारे बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं. ऐसे में ये समझ नहीं आता कि शिकायत कहां करें. बैंक कस्टमर केयर (Bank customer care) से संपर्क करने पर बैंक आपको भरोसा देता है कि 24 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन कई बार देखा गया है कि पैसा तब भी वापस नहीं आता. ऐसा होने पर घबराएं नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक (Reserve bank) के नियमों के मुताबिक ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटा हुआ पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है. अगर आपको RBI के कुछ आसान से नियमों की जानकारी हो तो, आप अपना पैसा जल्द वापस पा सकते हैं और वो भी हर्जाने के साथ. तो आइए बेहद आसान तरीके से समझिए इन नियमों को.


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ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर RBI के नियम ?


नियम 1. जब किसी ग्राहक का ट्रांजैक्शन फेल हो और खाते से पैसा कट जाए तो कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है
नियम 2. शिकायत दर्ज कराने के 7 दिनों के अंदर ग्राहक के खाते में पैसा आ जाना चाहिए 
नियम 3. सात दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो बैंक को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना होगा 
नियम 4. बैंक से पेनाल्टी पाने के लिए ग्राहक को 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद शिकायत की तो हर्जाना नहीं मिलेगा. ट्रांजैक्शन की पर्ची या खाते का स्टेटमेंट बैंक को देना होगा 
नियम 5. 7 दिनों के भीतर पैसा वापस नहीं आता तो ग्राहक को एनेक्शर-5 (annexure-5) फॉर्म भरना होगा
नियम 6. जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे ग्राहक की पेनल्टी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, यानि अगर फॉर्म भरने के 10 दिन तक पैसा वापस नहीं आया तो 100 रुपये रोजाना के हिसाब से बैंक आपको 1000 रुपये हर्जाना देगा


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आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने ट्रांजैक्शन फेल होने और पैसे कटने की तमाम शिकायतों के बाद ये नियम सितंबर 2019 में लागू किए थे. जिसमें ATM की सुरक्षा, व्यवस्था और खाते की सिक्योरिटी से जुड़ी चीजों की जिम्मेदारी बैंक को दी गई थी.