UP News: अगर आप भी उत्‍तर प्रदेश में पेट्रोल खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस खबर से आपको राहत म‍िल सकती है. दरअसल, यूपी की योगी सरकार ने पेट्रोल पंप से जुड़े मानकों में बदलाव क‍िया है. इससे इसके ल‍िए आवेदन करने वाले लोगों को जरूर राहत म‍िलेगी. हाइवे और सड़क क‍िनारे जमीन की उपलब्धता घटने के मद्देनजर सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन के जरूरी मानकों में बदलाव क‍िया है. नए न‍ियम के अनुसार 400 वर्ग मीटर साइज वाले भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई वाले रास्‍ते को रखने की जरूरत नहीं होगी.


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पहले 9 मीटर चौड़ा रास्ता जरूरी होता था


पहले 400 वर्ग मीटर जमीन पर पेट्रोल पंप बनाते समय आने-जाने के लिए 9 मीटर चौड़ा रास्ता जरूरी होता था. लेकिन अब यह नियम बदल गया है. इस बदलाव के लिए सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में कुछ संशोधन क‍िया है. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार यद‍ि 20 मीटरx20 मीटर के क्षेत्रफल का प्‍लॉट है तो इस पर पेट्रोल पंप संचालित क‍िया जा सकता है. पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर से ज्‍यादा बड़े प्‍लॉट जरूरी था. इसका साइज 30 मीटर X 17 मीटर होना जरूरी था.


बफर स्ट्रिप को लेकर भी बदलाव क‍िया गया
पेट्रोल पंप के निर्माण के नियमों में पहले के मुकाबले अब आने-जाने का रास्‍ता 9 मीटर चौड़ाई से कम करके 7.5 मीटर कर दिया गया है. इसके अलावा पेट्रोल पंप के आसपास के सुरक्षा क्षेत्र (बफर स्ट्रिप) को लेकर भी बदलाव क‍िया गया है. पहले इसकी लंबाई कम से कम 12 मीटर होने का न‍ियम था. लेक‍िन अब इसे घटाकर 5 मीटर कर दिया गया है. इसकी चौड़ाई में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया गया है और यह पहले की तरह 3 मीटर ही रहेगी.


पेट्रोल पंप के लिए पीडब्‍ल्‍यूडी विभाग ने इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार स्‍टैंडर्ड तय करते हुए शासनादेश जारी क‍िया है. शासनादेश में 400 स्‍कवायर मीटर का एर‍िृयसा पेट्रोल पंप के लिए तय किया गया था. लेकिन उपविधि में संशोधन नहीं होने से परेशानी हो रही थी. इसके अलावा आलू उत्पादक किसानों के लिए भी बीज विक्रय दरें तय कर दी गई हैं. सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी की ब‍िक्री दर पर 500 रुपये क्‍व‍िंटल की छूट देने का फैसला क‍िया है.