How Can Lose Indian Citizenship: राहुल गांधी की नागरिकता का मामला इस समय खबरों का सुर्खियों में बना है. ऐसे में क्यों न इस बारे में जाना जाए कि आखिर कैसे किसी भारतीय की नागरिकता रद्द हो सकती है. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी की सिटीजनशिप कैंसिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल की थी. इसमें कोर्ट से राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.


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पिटिशन में सुब्रमण्यम का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द हो जानी चाहिए. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने यह केस जनहित याचिकाओं से निपटने वाली रोस्टर बेंच को भेज दिया है.


इन मामलों में रद्द हो सकती है सिटीजनशिप
सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के साथ ही रद्द होने का भी प्रक्रिया भी दी गई है. इस एक्ट के मुताबिक तीन तरीकों त्याग, समाप्ति और अभाव से भारतीय अपनी नागरिकता खो सकता है, चाहे वह संविधान के प्रारंभ से भारतीय हो या उसके बाद नागरिकता ली हो. 


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सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 8 
इस एक्ट के तहत कोई भारतीय अपनी खुद ही सिटीजनशिप छोड़ सकता है. इसके लिए घोषणा और रजिस्ट्रेशन करके भारतीय नागरिकता छोड़ी जाती है. जब कोई पुरुष अपनी नागरिकता छोड़ता है, तो उसके नाबालिग बच्चे भी भारतीय नहीं रह जात. हालांकि, इस बच्चे को अपनी उम्र 18 साल होने के एक साल के अंदर इंडियन सिटीजनशिप वापस पाने के लिए आवेदन करना होगा, तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी.


वहीं, किसी और देश की नागरिकता हासिल कर लेने पर भी व्यक्ति के पास भारत की नागरिक नहीं रहेगी. सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 9 के तहत उसकी नागरिकता रद्द हो जाती है.  


किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करने की पावर भारत सरकार के पास होती है. अगर कोई नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल और निवास से भारत का नागरिक बना है, तो केंद्र सरकार आदेश पारित करके इन मामलों में उसकी नागरिकता टर्मिनेट कर सकती है.


  • अगर वह व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है.

  • अगर किसी शख्स ने धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या किसी फैक्ट को छिपाकर नागरिकता हासिल की है. 

  • वॉर के दौरान किसी व्यक्ति ने दुश्मन के साथ गैरकानूनी तरीके से व्यापार या कम्युनिकेशन किया हो. 

  • वह नागरिक रजिस्ट्रेशन होने के 5 साल के अंदर किसी देश में 2 साल कैद रहा हो. 

  • कोई नागरिक लगातार 7 साल से भारत में नहीं रह रहा हो.