NCERT Guidelines: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-कंटेंट तैयार करने के सिलसिले में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो स्कूली शिक्षा के लिए लागू होंगे. सरकार ने कहा कि एनसीईआरटी ने 2022-2023 के दौरान कुछ राज्यों में शिक्षकों और अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए.


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केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है, जो जावेद आबिदी फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में दिव्यांग छात्रों की ऑनलाइन क्लास में अन्य छात्रों के समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खास दिशानिर्देश जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.


यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले में सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे का हवाला दिया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संचिता ऐन ने एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा 8 नवंबर को दिए गए फैसले का हवाला दिया. उस फैसले में शीर्ष अदालत ने केंद्र को तीन महीने के भीतर जरूरी सुलभता मानकों को लागू करने का निर्देश दिया था.


पीठ ने कहा कि इस याचिका में शामिल मुद्दे उस याचिका में उठाए गए मुद्दों के समान ही हैं, जिस पर शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर को फैसला सुनाया था. पीठ ने कहा, "इसलिए यह उचित होगा कि इन दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए और उन पर एक साथ विचार किया जाए." इसने उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से कहा कि वह फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका को उस याचिका के साथ लिस्टेड करे, जिस पर फैसला सुनाया गया था. हलफनामे में कहा गया है, "एनसीईआरटी ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई-टेक्स्ट कंटेट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो स्कूली शिक्षा के लिए लागू होंगे."


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इनपुट एजेंसी से