NEET PG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है.


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याचिका में 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी. भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी.


याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि कई NEET PG उम्मीदवारों को ऐसे शहर अलॉट किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है और इसलिए वे चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित कर दी जाए.


याचिका को खारिज करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा: "आपका तर्क आदर्श समाधानों पर आधारित है, लेकिन हम एक जटिल समाज को देख रहे हैं."


संशोधित परीक्षा केंद्रों के साथ परीक्षा को बाद की तारीख तक स्थगित करने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने उम्मीदवारों को प्रश्नपत्रों के चार सेटों के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का खुलासा करने की भी मांग की, ताकि प्रक्रिया में मनमानी की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके.


31 जुलाई को NEET PG परीक्षा शहरों की घोषणा करने के बाद, NBEMS ने 4 अगस्त को रिवाइज्ड सिटी स्लिप का एक और सेट जारी किया था.


NBE के प्रमुख अभिजात शेठ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया "परीक्षा शहर अलॉटमेंट के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, हमने चिंताओं को दूर करने के लिए और अधिक परीक्षा केंद्र जोड़े हैं. हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट सेंटर्स को भी समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ छात्रों को थोड़ी दूर यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि हम यात्रा को कम करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ छात्रों को 100-150 किमी की यात्रा करनी पड़ सकती है, भले ही केंद्र उसी राज्य में हो. हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं और जहां भी संभव हो, दूरी को कम करने का हर संभव प्रयास किया है."