UGC Guidelines: भारत में ऑनलाइन, ODL कोर्स में एडमिशन लेने से पहले इन 5 चीजों को कर लें कन्फर्म
Open and Distance Learning: सभी कैंडिडेट्स के लिए अपने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी के साथ यूजीसी-डीईबी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.
Online Courses Admission Session: भारत में हायर एजुकेशन की सर्वोच्च नियामक संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अक्टूबर 2024 सेशन के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर तय की है. हाल ही में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आयोग ने भावी उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी दिशानिर्देश शेयर किए हैं.
यदि आप इस एडमिशन सेशन में किसी ऑनलाइन या ओडीएल कोर्स में दाखिला लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले यहां दिए गए पॉइंट्स पर ध्यान दें:
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और उसे कोर्स प्रदान करने की अनुमति है. वे सूची देखने के लिए deb.ugc.ac.in पर जा सकते हैं.
सभी उम्मीदवारों के लिए अपने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी के साथ यूजीसी-डीईबी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के बाद, उन्हें एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त होगा, जो मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा पेश किए जाने वाले ओडीएल/ ऑनलाइन प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए जरूरी होगा.
वर्तमान में, यहां बताए गए संस्थानों पर ओपन, ओडीएल कोर्स प्रदान करने पर प्रतिबंध है: सुरेश ज्ञानविहार विश्वविद्यालय, राजस्थान; पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु; नालसार विश्वविद्यालय, तेलंगाना.
हायर एजुकेशनल संस्थानों को इन कोर्सेज को ऑनलाइन प्रदान करने की अनुमति नहीं है: इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अन्य पैरा-मेडिकल सब्जेक्ट, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटिस्ट, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कुलिनरी साइंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट्स और स्पोर्ट्स, एविएशन. उन्हें ओपन और ओडीएल मोड में कोई अन्य प्रोग्राम प्रदान करने की भी अनुमति नहीं है, जिसकी संबंधित वैधानिक या नियामक निकायों द्वारा अनुमति नहीं है. इनमें योग और पर्यटन जैसे कोर्स शामिल हैं. इसके अलावा, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम ओपन या ओडीएल मोड में पेश नहीं किए जा सकते हैं.
यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी हायर एजुकेशनल संस्थान को फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स प्रदान करने की अनुमति नहीं है. स्टूडेंट्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो और उच्च शिक्षा संस्थान के मुख्यालय के माध्यम से संचालित हो.
ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के संबंध में यूजीसी के निर्देशों के बारे में ज्यादा जानने के लिए यहां दिए गए नोटिफिकेशन लिंग पर क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.
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