Teacher Dress Code: पहली बार, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए एक ड्रेस-कोड जारी किया है. संहिता के मुताबिक, शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट, गहरे रंग या डिज़ाइन या प्रिंट वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी. इसमें सुझाव दिया गया है कि महिला शिक्षकों को कुर्ता और दुपट्टा या साड़ी के साथ सलवार या चूड़ीदार पहनना चाहिए, जबकि पुरुष टीचर्स को शर्ट और पैंट पहनना चाहिए, जिसमें शर्ट को पैंट में टक करके पहनना चाहिए.


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नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) में टीचर्स से कहा गया है कि वे अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे प्रभावशाली होते हैं और अनुपयुक्त कपड़े शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं.


जीआर के मुताबिक, जिसमें स्कूल शिक्षकों के लिए ड्रेस-कोड के संबंध में 9 पॉइंट गाइडलाइन लिस्टेड हैं, यह सभी स्कूलों पर लागू होता है, भले ही वे सार्वजनिक या निजी हों और बोर्ड से एफिलिएटेड हों.


हालांकि, टीचर्स और एजुकेशनिस्ट ने मंशा पर सवाल उठाते हुए इस कदम की आलोचना की है. मुंबई के एक स्कूल टीचर ने कहा, "टीचर से पहले से ही उचित ड्रेस पहनने के प्रति सचेत हैं. स्कूल भी अपने तरीके से इसे सुनिश्चित करने में सावधानी बरत रहे हैं. राज्य को हस्तक्षेप करने और टीचर्स के लिए ड्रेस-कोड घोषित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. स्कूलों और टीचर्स के मुताबिक, क्या पहनना है यह तय करना उनका पर्सनल और स्थानीय विशेषाधिकार है.


इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ये दिशानिर्देश हैं और इन्हें शासनादेश नहीं माना जाना चाहिए. अनुपालन न करने की स्थिति में कोई कार्रवाई करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है."


डॉक्टरों के लिए "Dr", वकीलों के लिए "Adv" की तरह, शिक्षक भी अब अपने नाम के आगे "Tr" लिखेंगे. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षकों को मान्यता देकर उनका मनोबल बढ़ाना है. स्कूली शिक्षा आयुक्तालय को इसके लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार के साथ-साथ इसके लिए फाइनल रूप देने का काम सौंपा गया है.