UGC Issued Warning Against Deemed Universities: यूजीसी द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के संस्थानों को उनके नाम में 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने के लिए चेतावनी जारी की गई है. जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के संज्ञान में आया है कि कई संस्थान जिन्हें डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया है, वे "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो यूजीसी अधिनियम की धारा 23 की भावना के खिलाफ है.  यूजीसी इस तरह की प्रथा को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी."


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डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए "विश्वविद्यालय" शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध
यूजीसी 1956 की धारा 23 के मुताबिक, कुछ मामलों में "विश्वविद्यालय" शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध इस प्रकार है. "कोई संस्था, चाहे एक कॉर्पोरेट निकाय हो या नहीं, एक विश्वविद्यालय के अलावा या उसके द्वारा स्थापित या निगमित केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम किसी भी तरीके से "विश्वविद्यालय" शब्द को अपने नाम से जोड़ने का हकदार होगा.'


सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, "यूजीसी को आगे उचित कदम उठाने और यूजीसी अधिनियम की धारा 23 को लागू करने और आज से एक महीने के भीतर 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है."


यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग किसी भी तरीके से नहीं करने का निर्देश दिया है, जैसे कि विज्ञापन, वेबसाइट, वेबसाइट के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, लेटर हेड, कम्यूनिकेशन, होर्डिंग इत्यादि. ऐसा न करने पर यूजीसी (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) विनियम, 2019 के अनुसार डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके बजाय, संस्थान शब्द का उल्लेख कर सकता है. इसके बाद कोष्ठक के भीतर 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी'.