Engineer Sheikh Rashid released from Tihar Jail: आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर को तिहाड़ जेल से आज रिहा कर दिया गया. उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम जमानत दी गई है.


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'मैं मोदी के नए कश्मीर के नारे से लड़ूंगा'


तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने इंजीनियर शेख राशिद को जोर-शोर से स्वागत किया. इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार से आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई. मीडिया से बात करते हुए बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा, 'मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पीएम मोदी के 'नया कश्मीर' के नारे से लड़ूंगा, जो जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से विफल हो गया है." 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ किया उसे जनता ने नकार दिया है.' 



हम डरने वाले नहीं - इंजीनियर शेख राशिद


जम्मू कश्मीर में अपनी खुद का दल अवामी इत्तेहाद पार्टी खड़ी करने वाले इंजीनियर राशिद ने कहा, 'मैं अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. हम डरने वाले नहीं हैं. मैं अपनी आखिरी सांस तक पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ूंगा...मैं अपने लोगों को एकजुट करने के लिए कश्मीर आ रहा हूं, उन्हें बांटने के लिए नहीं...'



'उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए, मेरी जनता के लिए'


नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर बरसते हुए राशिद बोले, 'जो कश्मीरियत की बात कहते हैं, मेरी लड़ाई उनसे भी बड़ी है. उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, जबकि मेरी लड़ाई जनता के लिए है. मैं बीजेपी का शिकार हूं. मुझे अपने लोगों के लिए लड़ने और इस्लामिस्ट होने पर गर्व है. मैं प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाऊंगा. हम डरने वाले नहीं है.' 


कौन हैं इंजीनियर शेख राशिद?


बताते चलें कि आतंकी फंडिंग के आरोप में इंजीनियर शेख राशिद वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे. जेल में रहते राशिद ने इस साल बारामूला सीट से बतौर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने राजनीतिक पंडितों को हैरान करते हुए एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को हरा दिया. अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी बना ली है, जो प्रदेश की कई सीटों पर असेंबली चुनाव लड़ रही है. इन चुनावों में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने की अर्जी पर एनआईए कोर्ट ने उन्हें 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. उन्हें कोर्ट में 3 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा.