सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर ऐसा कह दिया, इस बार ECI की `मार` पाने वाले पहले नेता बन गए
Election Commission: चुनाव आयोग ने कहा कि सावधानीपूर्वक जांच करने पर टिप्पणियां `अत्यधिक अशोभनीय, असभ्य और अभद्र` पाई गईं. आयोग ने रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.
Randeep Surjewala Hema Malini: मथुरा से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार हेमा मालिनी पर किए गए कमेंट के मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है. चुनाव आयोग ने रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. चुनाव आयोग ने ये रोक आज शाम छह बजे से लगाई है. सुरजेवाला इस दौरान ना चुनाव प्रचार कर पाएंगे और ना ही मीडिया से बातचीत करेंगे. इतना ही नहीं वे इस दौरान किसी सार्वजनिक बैठक में भी भाग नहीं ले पाएंगे.
असल में चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को फटकार लगाते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर मंगलवार को 48 घंटे के लिए रोक लगा दी. इस लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी नेता के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाए जाने का यह पहला मामला है.
चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी के खिलाफ कथित 'अशोभनीय असभ्य और अभद्र' टिप्पणी के लिए पिछले मंगलवार को ही सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में, कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा था कि बीजेपी द्वारा दिखाए गए वीडियो से 'छेड़छाड़' की गई. थी. लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि कैथल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लिया था. इसके बाद पाया गया कि सुरजेवाला ने 31 मार्च को पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के फरल गांव में टिप्पणी की थी.
क्या कहा चुनाव आयोग ने..
चुनाव आयोग ने कहा कि इस टिप्पणी के भाषण की वीडियो निगरानी टीम द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी. चुनाव निगरानी संस्था ने उन्हें बताया कि उसे विश्वास है कि उन्होंने उक्त बयान दिया है और इस तरह आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. आयोग ने कहा कि आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों से संबंधित मामले में उन्हें जारी किए गए या बाद में जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश/नोटिस पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए आक्षेपित बयान की कड़ी निंदा करता है और कदाचार के लिए रणदीप सुरजेवाला को फटकार लगाता है.
ऐसे हुई कार्रवाई..
यह भी कहा गया कि आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के तहत, सुरजेवाला को मौजूदा चुनाव के संदर्भ में 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से 48 घंटे तक किसी भी जनसभा, सार्वजनिक जुलूस, सार्वजनिक रैली, रोड शो और साक्षात्कार, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) आदि में सार्वजनिक भाषण देने से रोकता है.
'अत्यधिक अशोभनीय, असभ्य और अभद्र..'
इतना ही नहीं सुरजेवाला को अपने नोटिस में निर्वाचन आयोग ने कहा था कि सावधानीपूर्वक जांच करने पर टिप्पणियां 'अत्यधिक अशोभनीय, असभ्य और अभद्र' पाई गईं, और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और पिछले महीने पार्टियों को जारी की गई आयोग की सलाह का उल्लंघन है.
मच गया था बवाल..
बता दें कि सुरजेवाला के बयान पर काफी बवाल मचा था. इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस अध्यक्ष से अपने नेताओं द्वारा सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं का सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की सलाह का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रतिक्रिया मांगी थी. इसके अलावा खुद हेमा मालिनी ने भी इस पर बयान दिया था. हेमा मालिनी ने कहा था कि उन्हें जो भी टिप्पणी करनी है, करने दीजिए. जनता मेरे साथ है. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. हालांकि बाद में सुरजेवाला ने कहा था कि मेरा इरादा अभिनेत्री को अपमानित करने या ठेस पहुंचाने का कतई नहीं था.