हैदराबाद. तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में महिला ने एक साथ 139 लोगों पर उसका बलात्कार करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है.


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पुंजागुट्टा पुलिस थाने के मुताबिक मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. महिला को चिकित्सा जांच (Medical check up) के लिए भेजा गया है. महिला ने बताया कि विवाह के एक साल बाद ही 2010 में उसका तलाक हो गया था. उसने शिकायत में कहा कि उसके पूर्व पति(Ex husband) के कुछ परिजनों ने भी उसका यौन उत्पीड़न किया. महिला की शिकायत के मुताबिक 139 लोगों ने बीते वर्षों में उसका अलग-अलग स्थान पर यौन शोषण किया और धमकी दी. वह आरोपियों के डर के कारण पुलिस में इतने समय तक शिकायत दर्ज नहीं करा पाई.


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हैदराबाद में बलात्कार केस


28 नवंबर 2019 को एक महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. जिसमें 4 आरोपी की पहचान होने के बाद हैदराबाद पुलिस ने पकड़ लिया था. चारों ही आरोपी एक एनकाउंटर में मारे गए.


बलात्कार पर कौन-कौन सी धारा (Section)?


महिला से बलात्कार पर भारत दंड संहिता (India Penal Code) में 376 व 375 के तहत सजा का प्रावधान(Provision of punishment) है. किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है. जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम पांच साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है. इस अपराध को अलग-अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के रूप में विभाजित किया गया है.


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