Thane triple talaq case News: ठाणे पुलिस ने चार लाख रुपये के लिए पत्नी को परेशान करने और उसे तीन बार तलाक कह कर संबंध विच्छेद करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. शिकायतकर्ता महिला (33) एक वकील है जो वर्तमान में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में रहती है. शांति नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि महिला इस साल जनवरी से जुलाई के बीच जब नागपुर स्थित अपने ससुराल में रह रही थी तब आरोपियों ने उससे कथित तौर पर चार लाख रुपये या एक कार की मांग की. उन्होंने बताया कि जब महिला आरोपियों की मांगें पूरी नहीं कर सकी तो उन्होंने उसकी कथित तौर पर पिटाई की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.


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कई धाराओं में केस दर्ज


शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में महिला के पति ने उसे तीन बार तलाक कहा और रिश्ता खत्म कर दिया. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को उसके पति, सास और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 85 (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया.


पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.