Amarmani Tripathi Released: उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shuka Murder Case) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhumani Tripathi) की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी आजीवन सजा काट रहे हैं. इस मामले अब शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है. राज्यपाल के आदेश पर कारागार प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है.


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आज रिहा हो जाएंगे अमरमणि त्रिपाठी


बता दें कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी आज (शुक्रवार को) सुबह रिहा हो जाएंगे. कवयित्री मधुमिता हत्याकांड में उन्हें उत्तराखंड की देहरादून सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. लगभग 20 साल से जेल में बंद होने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सजा के अल्पीकरण आदेश के अनुसार पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी रिहा होंगे.


रिहाई का आदेश हुआ जारी


जान लें कि पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के अच्छे आचरण को देखते हुए राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने रिहाई का आदेश दिया है. वर्तमान समय में वे अस्वस्थ हैं और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है. गौरतलब है कि गोरखपुर डीएम के पास पोस्ट से रिहाई का शासनादेश पहुंच गया है. सुबह रिलीज का आदेश जेल अधिकारियों को आदेश मिल जाएगा. पूर्व मंत्री और पत्नी 20 साल की सजा भुगतने के बाद आज रिहा हो जाएंगे.


क्या है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड?


आपको बता दें कि लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को कवयित्री मधुमिता शुक्ला का मर्डर कर दिया गया था. उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसका आरोप अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था. इस मामले में बाद में दोषी करार देते हुए अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को सजा सुनाई गई थी.