नई दिल्ली: लाल क़िला हिंसा (Red Fort Violence) केस में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) की जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) आज (गुरुवार को) फैसला सुनाएगा. हालांकि बीते 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था.


दीप सिद्धू पर आरोप


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि 8 अप्रैल, 2021 को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की जमानत का विरोध किया था. पुलिस के मुताबिक, दीप सिद्धू न सिर्फ उस दिन हिंसा में शामिल था बल्कि एक दिन पहले उसने पूरी साजिश भी रची थी. लोनी का रूट लेकर वह लाल क़िला पहुंचा था.


ये भी पढ़ें- कोरोना के दो नए लक्षण आए सामने, ध्यान नहीं दिया तो जा सकती है देखने-सुनने की शक्ति


इतना ही नहीं दीप सिद्धू ने लोगों को झंडा फहराने के लिए भी उकसाया था. इसके लिए 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर बाकायदा एक मीटिंग की गई थी. 26 जनवरी को सिद्धू लाल क़िला पर दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर पहुंच गया था. इस हिंसा में 144 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे.


आरोपी दीप सिद्धू के वकील ने क्या कहा?


आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि जांच एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नही हैं कि लाल क़िला पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू शामिल था. जांच एजेंसी ने दीप सिद्धू के खिलाफ 1 लाख रुपये का इनाम रख दिया. जांच एजेंसी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कैसे कर सकती है?


ये भी पढ़ें- दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, नाइट कर्फ्यू के बाद अब लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू


हालांकि दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि दीप सिद्धू किसी भी किसान संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है. ट्रैक्टर रैली के लिए सिद्धू की तरफ से कोई भी घोषणा या आह्वान नहीं किया गया था. दीप सिद्धू ने लाल क़िला जाने के लिए भी नहीं कहा था.


LIVE TV