Fir against Youtuber viral video: तमिलनाडु के सलेम जिले में एक सांड को जबरदस्ती जिंदा मुर्गा खिलाने के आरोप में एक यूट्यूबर और उसके साथियों पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस में यह FIR पशु अधिकार कार्यकर्ता और चेन्नई स्थित पशु संरक्षण समूह, पीपल फॉर कैटल इन इंडिया (PFCI) के संस्थापक अरुण प्रसन्ना की शिकायत पर दर्ज की गई. प्रसन्ना की थारमंगलम पुलिस को दी गई शिकायत कुछ दिन पहले यूट्यूबर द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो पर आधारित थी. वीडियो में जल्लीकट्टू के लिए प्रशिक्षण ले रहे एक सांड को जबरदस्ती जिंदा मुर्गा खिलाया जा रहा था.


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वायरल हुआ वीडियो


प्रसन्ना ने आरोप लगाया कि यूट्यूबर द्वारा अपलोड की गई इंस्टाग्राम क्लिप में एक सांड को कांटों से पकड़ा हुआ था. सांड को जबरन जिंदा मुर्गा खिलाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि किसी शाकाहारी जानवर को जबरदस्ती कच्चा मांस खिलाने से उसके शरीर में जहर फैल सकता है. ऐसे में
थरमंगलम पुलिस ने रघु और उसके साथियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA) 1960 की धारा 3 और 11(1) (A), 11 (1) (I) और IPC की धारा 429 के तहत केस दर्ज किया.


फॉलोवर्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे लोग


आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स, लाइक्स और व्यूज़ की भूख में लाखों लोग न जाने क्या-क्या कर रहे हैं. इस बेलगाम दौड़ में बेगुनाह और बेजुबान जानवरों को भी निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में हम लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी पशु के साथ ऐसा व्यवहार न करें, जिससे उसकी जान को खतरा पहुंचे. 


(इनपुट: IANS)