नई दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इसी महीने स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है. इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूलों को अब उन किताबों की जानकारी लेनी होगी, जिसे वे अपने स्तर पर चलाते हैं. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्कूलों से कहा है कि वे NCERT और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषदों की ओर से मंजूर की गई किताबों के अलावा इनकी लिस्ट को भी अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लिखें. और इस बात की भी घोषणा करें कि उनके द्वारा अपने स्तर पर चलाई जाने वाली पुस्तकों के कन्टेंट को जांच लिया गया है.


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शिक्षा मंत्रालय की इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी स्कूलों को गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. ताकि किसी भी कारण से छात्रों का विकास प्रभावित न हो सके.  इसके अलावा प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्कूलों  को कहा गया कि, NCERT, SCERT से रिलेटिड किताबों के अलावा अन्य किताबों को प्रिस्क्राइब  करते समय अधिक सावधानी भी बरतने को कहा गया है. 


आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 'स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर दिशानिर्देश' तैयार किए गए हैं. यह आदेश 2017 में गुड़गांव के इंटरनेशनल स्कूल में मारे गए एक छात्र के पिता द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया था, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल मैनेजमेंट की जवाबदेही तय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी. इसके बाद मंत्रालय की तरफ से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.


दिशा-निर्देश में 11 कैटेगरी कि की गई है पहचान
शिक्षा की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में लापरवाही की 11 कैटेगरी की पहचान की गई है. इसमें सुरक्षित बुनियादी ढाचे की स्थापना में लापरवाही सहित कई चीजों को शामिल किया गया है. 


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