नई दिल्ली: झारखंड में बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) के तौर पर एक अप्रैल (01 April) से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो बेहद आवश्यक हैं. उम्मीदवारों के करीब 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी. मुख्‍यमंत्री प्रोत्‍साहन योजना का आवेदन अप्लाई करने के दौरान उम्मीदवारों को अपने पास जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है, चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन. आइए जानते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत.


इन डॉक्‍यूमेंट्स को रखना जरूरी


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मोबाइल नंबर
आधार कार्ड
बैंक में खाता (खाता नंबर)
बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए
तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र
स्‍पेशल कैटेगरी का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि)
नियोजनालय का रजिस्‍ट्रेशन नंबर (तीन साल पुराना होने पर रिन्युवल जरूरी)
स्थायी पता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीयता का प्रमाण पत्र
एफिडेविट (शपथ पत्र) जिसमें यह लिखा हो कि उम्मीदवार किसी रोजगार से जुड़े नहीं है और ना ही उसके पास कोई स्वरोजगार है
झारखंड के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.


देनी होगी सटीक जानकारी


जो भी उम्मीदवार आवेदन करने जा रहा है उसे सही और सटीक जानकारी देनी होगी. यह बेहद आवश्यक है, यदि गलत जानकारी मिली तो उसके खिलाफ बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए सही और प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स देना अति आवश्यक है.