Indian Railway Facts: आपने ट्रेनों में रेलवे का सामान चोरी होने की खबर तो जरूर सुनी होगी. आपने सुना होगा कि लोग रेलवे के टॉयलेट से जग, तो ट्रेन के कोच में लगे पंखे चुरा लिया करते थे. हालांकि, अब इन मामलों में काफी हद तक कमी आई है. लेकिन पहले ट्रेन के कोच से पंखों के चोरी होने की खबर काफी आम थी. इसको लेकर रेलवे भी काफी परेशान था. चोरों द्वारा ट्रेन के पंखे चोरी होने पर यात्रियों को भी काफी परेशानी होती थी. इसलिए रेलवे ने इस परेशानी का एक उपाय निकाला, जिसके बाद अब चोर चाह कर भी ट्रेन में लगे पंखे नहीं चुरा पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रेलवे ने ऐसा क्या उपाय किया कि चोर अब ट्रेन में लगे पंखे चुराने के बारे में सोचते ही नहीं हैं? अगर नहीं, तो आइये आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.


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अब चाह कर घर पर नहीं कर पाओगे इस्तेमाल
दरअसल, रेलवे ने ट्रेन में पंखों के चोरी होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. इंजीनियर्स द्वारा ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले पंखों को कुछ इस तरह डिजाइन किया कि उन्हें आम घरों में इस्तेमाल ही ना किया जा सके. अगर आप इसे चोरी करके बाहर इस्तेमाल करने की लाख कोशिश भी करेंगे, तो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसलिए यह पंखा आपके लिए एक कबाड़ के बराबर ही रहेगा. लेकिन अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से आप इसे चाह कर भी अपने घर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते.


इस वजह से नहीं चलते ट्रेन के बाहर यह पंखे
दरअसल, घरों में दो तरह की बिजली का इस्तेमाल होता हैं. पहला एसी (AC) यानी अल्टरनेटिव करेंट और दूसरा डीसी (DC) मतलब डायरेक्ट करेंट. अगर घर में अल्टरनेटिव करेंट वाली बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस समय अधिकतम पावर 220 वोल्ट होगा. वहीं अगर घर में डायरेक्ट करेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पावर मात्र 5, 12 या 24 वोल्ट ही होगा. वहीं, ट्रेन में लगने वाले पंखों को 110 वोल्ट का बनाया जाता है। जो सिर्फ DC से चलता है. लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाली DC बिजली 5,12 या 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होती , इसलिए आप चाह कर भी इन पंखों को अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते. 


होगी 7 साल तक की कैद
इसके अलावा बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इन पंखों को ट्रेन से चुराता है, तो उसे 7 साल तक की कैद हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यहां तक कि ऐसे मामलों में जल्द जमानत भी नहीं होती है.