Indian Railway: अब हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, जिससे लोगों में सेल्फी खींचने को लेकर पागलपन सवार रहता है. अब लोग अपने खास पलों या यादों की ही नहीं, रूटीन लाइफ की भी सेल्फी खींचते हैं. सोशल मीडिया पर सेल्फी अपडेट करने को लेकर होड़ देखी जा सकती है. इस बेहतर से बेहतरीन की होड़ में लोग न जाने क्या-क्या कर बैठते हैं. कई बार तो उनकी जान पर भी बन आती हैं और कुछ लोग तो इस सेल्फी के चक्कर में जान  तक गवां बैठे. 


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ऐसे ही आजकल लोग रेलवे से सफर करने के दौरान अक्सर अपनी सेल्फी खींचना नहीं भूलते. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि रेलवे ट्रैक के आसपास या रेवले प्लेटफार्म्स पर सेल्फी लेने के चक्कर में आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. रेलवे नियमों का उल्लंघन करने पर तरह-तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान है. आइये जानते हैं इस मामले में क्या है सजा के प्रावधान


रेलवे अधिनियम 1989
भारतीय रेलवे स्टेशन और रेल पटरी परिसर में रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने वाले को सजा देने का प्रावधान है. रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी पर हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इतना ही नहीं इसके साथ ही 6 माह तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है. 


रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे की अपील
रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे यात्रियों से अपील करता रहता है कि रेलवे परिसर में सेल्फी लेकर जान को जोखिम में न डालें . इसके लिए विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसा न करने की सलाह दी जाती है. इंडियन रेलवे मैनेजमेंट कहता है, "इस तरह की सेल्फी लेने से जान जोखिम में रहती है. इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की कोशिश न करें. ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है."