भगदड़ मामला: अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 3 जनवरी को अगली सुनवाई
Allu Arjun से जुड़ी बड़ी खबर है. संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के बाद अल्लू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जिसमें एक्टर को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी. इसकी सुनवाई कोर्ट में हुई जहां पर जज ने फैसले को सुरक्षित रख दिया है. नामपल्ली कोर्ट अपना फैसला अब 3 जनवरी को सुनाएगी.
Sandhya Theatre Stampede Case: हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की नियमित जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट 3 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें और पुलिस द्वारा दायर जवाबी दलीलें सुनीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
4 हफ्ते की मिली थी अंतरिम जमानत
कोर्ट ने 27 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई की थी. चूंकि पुलिस ने जमानत याचिका पर जवाबी दलीलें दाखिल करने के लिए समय मांगा था, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई 30 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. दरअसल, बीते 13 दिसंबर को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन से नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था.
भगदड़ में हो गई थी महिला की मौत
अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में दर्ज मामले में 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. जिसके बाद एक्टर को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत मिल गई थी.
अल्लू के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज
मामले में आरोपी नंबर 11 के तौर पर नामित अल्लू को अगले दिन चंचलगुडा जेल से रिहा कर दिया गया था.14 दिन की न्यायिक हिरासत अवधि 27 दिसंबर को समाप्त हो गई थी, इसलिए एक्टर को आगे के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ा.कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अल्लू अर्जुन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. भगदड़ के अगले दिन पुलिस ने थिएटर प्रबंधन, अल्लू अर्जुन और उनकी टीम पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था.
अल्लू से हुई 4 घंटे तक पूछताछ
पुलिस ने जांच के तहत 24 दिसंबर को अल्लू अर्जुन से पूछताछ की. घटना के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करके पुलिस ने 10 मिनट के तैयार वीडियो के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में उनसे तीन घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी.
इनपुट- एजेंसी
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