नई दिल्लीः अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म ‘झुंड’ की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं. कुछ महीनों पहले झुंड के मेकर्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा था. इसके बाद फिल्म की रिलीज पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था. 
फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी. उन्होंने हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अपील की थी. अब खबर यह है कि ‘झुंड’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि यह फिल्म इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली थी. इससे पहले इसे मई में रिलीज होना था. तब महामारी के चलते इसकी रिलीज को टालना पड़ा था.


 


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Jhund (@jhund_movie)


ये भी पढ़ेः सलमान खान ने खुद को किया आइसोलेट, घर के ये लोग हुए कोरोना पॉजिटिव


फिल्म को हुआ नुकसान
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए अपने फैसले में तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्णय को जस का तस रखा है. मुख्य न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने के साथ प्रोड्यूसर्स से कहा, ‘हम 6 महीने के भीतर मुकदमा निपटाने के लिए निर्देश जारी करेंगे.’
इस पर वकील ने जवाब दिया, 'फिल्म 6 महीने बाद बेकार हो जाएगी. 1.3 करोड़ रुपये के समझौते की बात हुई है. अब वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं. कृपया इस पर प्राथमिकता से विचार करें.' 


मई से फंसा है मामला
यह शिकायत नंदी चिन्नी कुमार ने 13 मई को दायर की थी. इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारत और विदेश में बिग बी की फिल्म ‘झुंड' की रिलीज पर रोक लगा दी थी. बता दें कि फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक फुटबॉल कोच, विजय बरसे की भूमिका निभाई है.


मनोरंजन की और खबरें पढ़ें


VIDEO