नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट, और मॉडल मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज शनिवार को जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी जारी कर दी है. 


क्या है इस चार्टशीट में खास 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अदालत ने कहा कि आर्यन खान के फोन से मिली Whatsapp चैट से यह भी पता चलता है कि उसमें ऐसा कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं था, जिससे यह कहा जा सके कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर अपराध करने की साजिश रची है. 


बयान नहीं है कोई टूल 


इस चार्ट शीट में यह भी माना गया कि NDPS अधिनियम की धारा 67 के तहत NCB ने आर्यन खान का जो इकबालिया बयान दर्ज किया था, वो केवल जांच उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है. इस बयान को किसी टूल की तरह यह साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध किया है. 


जमानत की हैं 14 शर्त


इसमें आगे कहा कि इस समय यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आवेदक व्यावसायिक रूप से अपराध का हिस्सा था. जमानत आर्डर में तूफान सिंह केरल सरकार के साथ उड़ीसा सरकार और महेन्द्र मिश्रा के आर्डर का भी उल्लेख किया गया है. जमानत की 14 शर्त रखी गई हैं. 


इसे भी पढ़ें: कृषि कानून वापस होते ही बदले Kangana Ranaut के सुर, इस कांग्रेसी की तारीफ में पढ़े कसीदे


एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें