आईटी कानून की धारा 66ए को निरस्त किए जाने पर हिंदी फिल्म जगत खुश
हिंदी फिल्मकार मधुर भंडारकर, संजय गुप्ता और पुनीत मल्होत्रा ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए को निरस्त किये जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की तारीफ की। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को वेबसाइटों पर कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
मुंबई : हिंदी फिल्मकार मधुर भंडारकर, संजय गुप्ता और पुनीत मल्होत्रा ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए को निरस्त किये जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की तारीफ की। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को वेबसाइटों पर कथित आपत्तिजनक सामग्री डालने पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत के फैसले पर हिंदी फिल्म जगत के लोगों ने ट्विटर पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की। पुनीत ने ट्वीट किया, ‘‘66ए निरस्त हो गयी...अच्छी खबर है। केवल उच्चतम न्यायालय से ही उम्मीद बची है।’’
भंडारकर ने पोस्ट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने आईटी कानून की धारा 66ए को निरस्त कर दिया जो एक ऐतिहासिक फैसला है।’’ संजय गुप्ता ने ट्वीट किया, ‘‘धारा 66ए निरस्त हो गयी। यह एक अच्छी खबर है।’’
फिल्मकार प्रीतीश नंदी और अशोक पंडित ने भी ट्वीट कर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई।