मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी की मृत्यु के एक दशक बाद बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी वसीयत के असली होने का प्रमाण पत्र जारी किया है। इसने परवीन बॉबी की इच्छा के अनुसार सामाजिक उद्देश्यों के लिए उनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा लगाने का रास्ता साफ कर दिया है।


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न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने बॉबी की वसीयत का 14 अक्तूबर को प्रमाण पत्र जारी किया जब उनके रिश्तेदारों ने कहा कि वह मामले पर अब और अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। बॉबी के रिश्तेदार वसीयत की प्रामाणिकता को चुनौती दे रहे थे।


न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि सारे विवाद इस प्रकार हल समझे जाएं और उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वे पत्र जारी करें और 23 दिसंबर 2016 तक बॉबी के चाचा मुराद खान बॉबी को वसीयत का प्रबंधन करने दें।


बॉबी ने अमर अकबर एंथनी, दीवार और शान जैसी हिट फिल्मों में काम किया और जनवरी 2005 में उनकी उपनगरीय जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई थी। बॉबी की मृत्यु के तुरंत बाद मुराद खान ने दावा किया कि बॉबी ने उन्हें उनकी संपत्ति का प्रभारी बनाया था जिसमें उनका जुहू स्थित अपार्टमेंट, जूनागढ़ में एक मकान, जेवर और बैंक जमा शामिल था।