नई दिल्ली: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) अब एक मुश्किल में आ फंसे हैं. दो साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' (Thugs of Hindostan) को लेकर अब आमिर खान के साथ फिल्म से जुड़े 4 लोगों के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया गया है. सभी पर फिल्म के जरिए एक जाति विशेष को अपमानित करने की बात कही गई है. 


8 अप्रैल को होगी सुनवाई


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दरअसल फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' (Thugs of Hindostan) में मल्लाह जाति को अपमानित करने को लेकर दर्ज एक शिकायत पर जौनपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन पाल सिंह की कोर्ट ने बीते दिन मंगलवार को फिल्म के लीड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) और निर्माता आदित्य चोपड़ा (Adiya Chopra) के खिलाफ यह नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के साथ यह भी जानकारी दी गई है कि मामले पर अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की गई है.  


क्या है मामला?


आपको बता दें कि जौनपुर कोर्ट ने यह नोटिस आवेदनकर्ता हंसराज चौधरी द्वारा दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर जारी किया है. याद दिला दें कि हंसराज चौधरी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ यह फिल्म रिलीज होने के बाद ही शिकायत दर्ज कराई है. हंसराज का दावा है कि इस फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' में मल्लाह जाति को फिरंगी और ठग जैसे शब्द से संबोधित कर पूरी जाति की छवि को धूमिल कर उन्हें अपमानित किया गया है. 


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याचिका में एक ये भी आरोप


इस याचिका में अपमान की बात के साथ यह भी कहा गया कि इस फिल्म से वादी और गवाहों की भावनाएं आहत हुई हैं. याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म की टीआरपी बढ़ाने और पैसे की लालच की दुर्भावना के कारण फिल्म का ऐसा नाम रखा गया. 


पहले क्यों रिजेक्ट हुई थी याचिका 


गौरतलब है कि इस फिल्म को लेकर जब पहली बार याचिका दायर हुई तो इसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने इस परिवाद निरस्त करते हुए कहा था, 'फिल्म में घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक होते हैं, जिसका फिल्म की शुरुआत में ही जिक्र होता है. कोई कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के लिए बनाई जाती है.'


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