नई दिल्ली: मुंबई ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) मामले में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है. अब आर्यन खान (Aryan Khan) को हर शुक्रवार एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दी गई  है. इस संबंध में आर्यन खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.


कोर्ट ने आर्यन को दी छूट


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मुंबई ड्रग्स मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत दी है. आर्यन खान 28 अक्टूबर को जमानत पर रिहा हुए थे. इसके बाद, आर्यन खान को जमानत की शर्त के रूप में हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना जरूरी था. अब, मुंबई उच्च न्यायालय ने आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दी है. आपको बता दें, इस संबंध में आर्यन खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.


 



 


अब भी पालन करने होंगे ये नियम


आर्यन खान (Aryan Khan) को हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के नियम से छूट दी गई है. हालांकि, अदालत ने तय किया है कि जब भी मामले की जांच कर रही दिल्ली एसआईटी आर्यन खान को समन करेगी, तो उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना होगा. साथ ही अगर आर्यन खान मुंबई छोड़ना चाहते हैं तो जांच अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है.


आर्यन ने कही थी ये बात


इससे पहले, आर्यन खान (Aryan Khan) ने अपनी याचिका में शिकायत की थी कि एनसीबी कार्यालय में जाने के लिए मीडिया कर्मियों और लोगों की भारी भीड़ होती है. ऐसे में पुलिस को आर्यन खान को ऑफिस के अंदर और बाहर काफी जोर के साथ ले जाना पड़ता है. आर्यन खान ने याचिका में कहा था कि वह इस समस्या से पीड़ित हैं. हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया है.



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