क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके खाते में गलती से कहीं से पैसा आ गया...? शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स के खाते में बैंक ने गलती से 26 लाख रुपये भेज दिए और अब वह शख्स बैंक को पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है. इस शख्स से अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं. यह मामला यूपी के नोएडा का है. बैंक की तरफ से इस शख्स से पैसे वापस मांगे गए हैं, लेकिन यह व्यक्ति पैसे देने को तैयार नहीं है. 


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बैंक ने इस शख्स पर 26,15,905 रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो क्या करें... या फिर आपसे ही गलती से किसी गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो आप उसको कैसे वापस पा सकते हैं?


इस मामले में क्या कहता है कोर्ट?


पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके पैसे का मालिक बन गया है. इस तरह की स्थिति में अगर वह व्यक्ति पैसे खर्च कर देता है तो उस पर IPC की धारा 406 के तहत एक्शन लिया जा सकता है. इसके अलावा इस व्यक्ति को 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना भी लग सकता है. वहीं, दोनों सजा भी मिल सकती है. 


रिजर्व बैंक का क्या है नियम?


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते समय कई बार लोगों से इस तरह की गलती हो जाती है. या फिर पैसा किसी गलत खाते में ट्रांसफर हो जाता है. तो ऐसे स्थिति में आप बैंक में शिकायत कर सकते हैं. इसके बाद में 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा. इस स्थिति में ग्राहकों को अपने सर्विस प्रोवाइडर को भी रिपोर्ट करनी चाहिए. आपने जिस भी माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया है उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना चाहिए. 


यहां भी कर सकते हैं शिकायत?


SBI की तरफ से भी इस संबध में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर ग्राहक की समस्या बैंक शाखा में नहीं सुलझती है तो कस्टमर https://crcf.sbi.co.in/ccfunder पर भी शिकायत कर सकता है. 


टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत


अगर आपसे यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए गलत अकाउंट पर पेमेंट हो जाता है तो आप 18001201740 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. यहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.