Excise policy case: सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्‍ली शराब नीति में कथित भ्रष्‍टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में निचली अदालत उन्‍हें जमानत दे चुकी है. हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम स्‍टे लगा दिया था, जिसपर सुनवाई होना अभी बाकी है. दिल्‍ली के करीब 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाय चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्टी में केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठाए गए हैं. वकीलों का कहना है कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं.


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यह पत्र 150 से अधिक वकीलों द्वारा लिखा गया है. अधिवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकील अपनी चिंताओं और शिकायतों के साथ उनके पास पहुंचे हैं. उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश अपलोड होने से पहले ही ईडी के उल्लेख पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया है.


जमानत पर शुक्रवार को होनी है सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. केजरीवाल को शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर 26 जून को गिरफ्तार किया गया था. वह फिलहाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं. दिल्ली CM शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं.


केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका 3 जुलाई को लगाई थी. उनके वकील रजत भारद्वाज ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी. रजत भारद्वाज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था. उन्होंने कहा था कि 4 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होनी चाहिए. इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि संबंधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय मिलना चाहिए। हम इस पर 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को सुनवाई करेंगे.


वकीलों ने क्यों लिखी चिठ्ठी
वकीलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि जस्टिस सुधीर जैन के भाई अनुराग जैन ED के वकील हैं. 


पत्र में कहा गया कि कई अधिवक्ताओं ने शिकायत की है कि न्यायाधीश न्याय बिंदु द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था जिसमें सभी अवकाश अदालतों को निर्देश दिया गया था कि वे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे. कोई भी मामला हो और वह केवल नोटिस जारी करेगा.


सीबीआई ने 26 जून को किया था गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में केजरीवाल वहां अब भी न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने सीबीआई के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है. आपको बता दें कि 20 जून को सीएम केजरीवाल को राउस एवेन्‍यू कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके कुछ दिन बाद ही सीबीआई ने उन्‍हें इसी केस से जुड़े भ्रष्‍टाचार के मामले में अरेस्‍ट कर लिया.