नई दिल्ली: देश में झूठ और नफरत फैलाने वाले 7819 वेबसाइट लिंक और सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है. लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षो में ब्लॉक कराए गए अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी है.


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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसा भड़काने वाली सूचनाओं की रिपोर्टिग बढ़ी
दरअसल, कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह (Ravneet Singh) ने सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री से पूछा था कि फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज में हिंसा और घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं, पिछले तीन वर्षों में ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे (Sanjay Dhotre) ने इस सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसा भड़काने वाली सूचनाओं की रिपोर्टिग बढ़ी है. इस कारण कार्रवाई भी तेज हुई है.


आईटी अधिनियम-2000 की धारा 69 (क) के फ्रेमवर्क
मंत्री ने बताया कि आईटी अधिनियम-2000 की धारा 69 (क) के फ्रेमवर्क के तहत एक प्रणाली मौजूद है. अधिनियम की धारा 69क सरकार को देश की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से संबंधित किसी अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने के लिए संबंधित सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार देती है.


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कई वेबसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक
उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में कई वेबसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किए गए. केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि 2017 में 1385, 2018 में 2799 और 2019 में 3635 वेबसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कराया गया. इस प्रकार पिछले तीन साल में 7819 अकाउंट और वेबसाइट लिंक के खिलाफ कार्रवाई हुई. (इनपुट आईएएनएस)


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