सांसद-मंत्रियों से करवाई ट्रांसफर की सिफारिश तो अब होगा एक्शन, केंद्र की कर्मचारियों को वॉर्निंग
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने आदेश जारी कर कहा कि उसे काफी संख्या में सीएसएस कैडर में सहायक सेक्शन अधिकारी (ASO) ग्रेड में प्राइवेट/मेडिकल आधार पर ट्रांसफर की सिफारिशें प्राप्त हो रही हैं.
नई दिल्ली: अक्सर सरकारी विभागों में तबादलों को लेकर मारामारी रहती है. कई बार ट्रांसफर के लिए लोग मंत्रियों, विधायकों या सांसदों से सिफारिश करवाते हैं. ऐसे सरकारी कर्मारियों की अब खैर नहीं. केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मारियों को सख्त चेतावनी दी है.
DOPT ने जारी किया आदेश
द्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) के तहत सहायक सेक्शन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्रियों और सांसदों से ट्रांसफर की पैरवी करवाई तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने आदेश जारी कर कहा कि उसे काफी संख्या में सीएसएस कैडर में सहायक सेक्शन अधिकारी (ASO) ग्रेड में प्राइवेट/मेडिकल आधार पर ट्रांसफर की सिफारिशें प्राप्त हो रही हैं.
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एएसओ करा रहे सिफारिश
सीएसएस का गठन केंद्रीय सचिवालय में मध्यम स्तर के पदों का प्रबंध करना है. सीएसएस ने कहा, ‘कई बार एएसओ के ये आग्रह मंत्रियों/ सांसदों/ अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त होते हैं.’ एएसओ ग्रुप बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी होते हैं. आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार ने मामले में गंभीर रुख अपनाया है. डीओपीटी ने कहा, ‘यह सूचित किया जाता है कि इस तरह के कार्यों पर उचित कार्रवाई की जाएगी जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है.’
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